नैनीताल: हाईकोर्ट ने जमीन की धोखाधड़ी मामले में फंसे राज्य मंत्री रेखा आर्य के पति को बड़ी राहत देते हुए साहू तथा सतेंद्र सिंह की याचिका को निस्तारित कर दिया है। इस दौरान साहू अदालत में पेश हुए। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार किच्छा, ऊधमसिंह नगर निवासी कृपाल सिंह ने दो साल पहले 12 दिसंबर को किच्छा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि साहू तथा सतेंद्र सिंह राठौर निवासी बनखंडीनाथ कॉलोनी, चुटकी देवरिया लालपुर द्वारा जमीन के इकरारनामे में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही धोखा देकर भूमि की रजिस्ट्री तीसरे व्यक्ति के नाम कर रकम हड़प ली। दोनों पक्षों की ओर से शुक्रवार को आपसी समझौता पत्र कोर्ट में पेश किया गया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया।