जिला अधिकारी अल्मोड़ा के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Please Share

जिला अधिकारी अल्मोड़ा के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक 2 Hello Uttarakhand News »

नैनीताल: हाई कोर्ट ने दुनागिरी मंदिर ट्रस्ट द्वाराहाट के स्थान पर समिति गठित करने के आदेश पर रोक लगा दी है जिसे बनाने के लिए अल्मोड़ा जिला अधिकारी ने आदेश दिए थे।

साथ ही हाई कोर्ट ने विपक्षियों को नोटिस भी जारी किया है। और मामले की अगली सुनवाई 20 नवम्बर निर्धारित की है।

बता दें कि द्वाराहाट निवासी चन्दन सिंह रोतेल, जगदीश उपाध्याय व शिव सिंह रोतेला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि दूनागिरी मंदिर ट्रस्ट द्वारा कई अनियमितताएं की जा रही है जिस मामले में एसडीएम द्वाराहाट की रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी अल्मोड़ा ने 27 अक्टूबर मन्दिर ट्रस्ट के स्थान पर मंदिर समिति गठित करने के आदेश दिए थे और साथ ही ट्रस्ट के बैंक खाते भी सीज कर दिए।

जिला अधिकारी के इस आदेश को मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्षक ए एस रोतेला व अन्य ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें याचिकर्ता ने कहा है कि मन्दिर ट्रस्ट एक पंजीकृत संस्था है जिसे एकतरफा कार्यवाही के आधार पर नहीं हटाया जा सकता है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद 20 नवम्बर तक जिला अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है।

You May Also Like

Leave a Reply