नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए, इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि नियत की है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष हुई।
मामले के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने याचिका दायर कर कहा था कि, राज्य के 2013 में गठित निकाय बोर्डों की बैठक चार मई को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 243-य के तहत राज्य में तीन मई तक निकायों का बोर्ड गठन होना जरूरी है। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि, यदि सरकार नियत समय में चुनाव नहीं कराती है तो, आयोग कोर्ट जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से राज्य में जल्द चुनाव कराने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया कि, चुनाव को लेकर आयोग द्वारा मुख्य सचिव व शहरी विकास सचिव को आधिकारिक पत्र भेजे गए लेकिन, अब तक सरकार की ओर से चुनाव कार्यक्रम उपलब्ध नहीं कराया गया। वहीँ पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए, मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि नियत की है।