नैनीताल: हाईकोर्ट ने आबकारी की निविदा खुलने के मामले पर सिर्फ याचिकर्ताओ के याचिकाओं में ही अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है। कोर्ट ने अन्य निविदाओं पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार उत्तरकशी बड़कोट निवासी धर्मेन्द्र सिंह बिष्ट, उत्तरकाशी डुंडा निवासी नरेश सिंह भंडारी व उत्तरकाशी पुरोला निवासी आशीष पवार सहित 22 अन्य लोगो ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर कर कहा था कि सरकार की ओर से आबकारी नीति के अंतर्गत जो लोग वर्तमान मे दुकान चला रहे है उन्हे एक माह का अतरिक्त समय दुकान चलाने के लिए दिया गया था और जो लोग दुकाने नहीं चलाना चाहते उन दुकानों के लिए सरकार ने 31 मार्च को टेंडर आमन्त्रित किए थे। जिसमे याचिकर्ताओ की ओर से टेंडर प्रक्रिया की सारी कार्यवाही पूरी कर ली थी और उन्होंने माल भी उठा लिया था। याचिका में कहा कि 6 अप्रैल 2018 को आबकारी आयुक्त की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गयी जिसमे कहा गया था कि निर्धारित राजस्व से कम पर चल रही है दुकानों का पुनः टेंडर होगा। जिसे याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में चुनैती दी गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकर्ताओ के टेंडर खुलने की प्रक्रिया पर रोक को बरकरार रखते हुए अन्य की टेंडर प्रक्रिया खुलने पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तिथि नियत की।