देहरादून: थाना डालनवाला के अंतर्गत वादिनी डॉ सुमिता प्रभाकर निवासी चंद्रलोक कॉलोनी, राजपुर रोड देहरादून द्वारा थाना डालनवाला पर आकर लिखित तहरीर दी कि, उनका एचडीएफसी लाइफ में इंश्योरेंस पॉलिसी है। उनके पास एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के प्रतिनिधि के रूप में मई में एक व्यक्ति का फोन आया तथा इसके द्वारा उन्हें बताया गया कि उनकी पॉलिसी रिवाइवल होनी है तथा उसके द्वारा उन्हें उपासना शेट्टी नाम की महिला का नंबर दिया। उपासना शेट्टी द्वारा उनसे संपर्क कर उन्हें मेल के माध्यम से पॉलिसी रिवाइवल का फॉर्म भेजा गया था तथा उसके लिए 99 हजार का चेक एचडीएफसी लाइफ के नाम से हरिद्वार के पते पर भेजने को कहा गया। जिस पर वादिनी द्वारा 99 हजार का चेक व अन्य दस्तावेज एचडीएफसी लाइफ के नाम पर हरिद्वार के पते पर भेजे गए।
उसके पश्चात अगस्त में उक्त महिला द्वारा वादिनी को बताया कि उनकी पॉलिसी की धनराशि 4 लाख 87 हजार रुपए का भुगतान होना है, पर उसके लिए वादनी को 22% पीएफ़टी शुल्क भुगतान करना होगा, जिस पर वादनी द्वारा 1 लाख 7 हजार का भुगतान एनईएफटी माध्यम से दिए गए अकाउंट में किया गया, उसके पश्चात उक्त धनराशि के भुगतान के एवज में वादनी से पुनः 1 लाख 50 हजार जीएसटी शुल्क अदा करने को कहा गया, तो उस पर वादिनी द्वारा एचडीएफसी लाइफ की शाखा से संपर्क किया गया। जिनके द्वारा बताया गया कि उन्हें कोई ऐसा भुगतान नहीं होना है तथा उपासना शेट्टी व अन्य लोगों द्वारा वादनी को फोन कर उनके साथ धोखाधड़ी कर उक्त धन राशि ले ली है। उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना डालनवाला में मुकदमा अपराध संख्या 194/18 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।