नैनीताल: पहाड़ की बेनाप भूमि पर किसानों को मालिकाना हक मिलेगा। हाईकोर्ट ने 1985 में जारी शासनादेश के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र की गैर जमींदारी वाली वर्ग चार श्रेणी की भूमि को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के अधीन पट्टा देकर मालिकाना हक प्रदान करने के आदेश पारित किए हैं।
यह शासनादेश 80 के दशक में अविभाजित उत्तर प्रदेश में सीएम रहे एनडी तिवारी के दौर में जारी किया गया था। कोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा हर जिले के डीएम को आदेश का अनुपालन करते हुए भूमिधरी अधिकार देने को कहा है। साथ ही पूछा है कि इस शासनादेश के अनुसार अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इस शासनादेश से पहाड़ के करीब 54 हजार किसान लाभान्वित होंगे।