देहरादून: हाईकोर्ट ने देहरादून के अतिक्रमणकारियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि, सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के पहले आदेश में आंशिक संशोधन कर दिया है। इसमें सड़कों व नालों से अतिक्रमण पूरी तरह हटाने को कहा है, जबकि अन्य में सक्षम अधिकारी से सुनवाई के बाद ही अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। इसको देखते हुए पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। देहरादून के दून कालेज व अन्य की ओर से महानगर में हटाए जा रहे अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गयी थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश में आंशिक संशोधन कर दिया है। इसके बाद मामले में सुनवाई का काई औचित्य नहीं है।