नैनीताल: हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों को वर्दी, जूते, सफाई उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश सरकार को दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवम न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार कोर्ट ने भूपेंद्र कुमार के पत्र का संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया था कि सफाई कर्मचारियों को बिना उपकरणों व ऑक्सीजन सिलेंडर के मैन होल में जबरन भेजा जाता है। पूर्व में कोर्ट ने मार्च 2017 को इस मामले में राज्य सरकार को सफाई कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधा देने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने पूर्व में दिए आदेशो का पालन करने के निर्देश देते हुए जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।