नैतीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया आवास किराए के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी मकानों के किराए के साथ-साथ अन्य भत्ते देने के लिए भी निर्देश दिए हैं।
Uttarakhand: Nainital High Court sends notices to former Chief Ministers and state government, asking them to submit the rent of their government houses as well as other allowances. The Court has sought their replies in the matter.
— ANI (@ANI) January 22, 2020
राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देते हुए अधिनियम पारित किया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने इस मामले में मंगलवार को याचिका दाखिल की थी।