नैनीताल: हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। इसके बाद न्यायालय ने संबंधित निर्णय को सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।
मिश्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने बहस की। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा के खिलाफ सतर्कता विभाग की ओर से देहरादून में मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत मामला दर्ज है।
आरोप है कि आरोपी ने फर्जी और कूटरिचत दस्तावेजों के आधार पर उत्तराखंड आयुर्वेदिक विवि की लाखों की धनराशि का दुरुपयोग किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।