नैनीताल: हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर पट्टी में तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा एवम न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, ऊधम सिंह नगर निवासी मो. अकरम ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि, सुल्तानपुर पट्टी में तालाब की करीब 46 एकड़ भूमि पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। कोर्ट में अतिक्रमण हटाकर तीन माह में रिपोर्ट देने के निर्देश सरकार को दिए हैं। कोर्ट ने कालाढूंगी बाजार से भी अतिक्रमण हटाने के नगर पंचायत को चंद्र मोहन जोशी की जनहित याचिका में पारित किए हैं। इसमे कहा गया था कि अतिक्रमण की वजह से 27 मीटर चौड़ी रोड पांच मीटर रह गई है।