नैनीताल: हाई कोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि, वह ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जिनकी लापरवाही से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के निर्माण में विलंब हुआ है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी निर्देशित किया कि, एनएच 58 के विलंब के लिये जिम्मेदार कंपनी हरिद्वार हाईवे प्रोजेक्ट लिमिटेड के खिलाफ एक माह के अंदर कार्रवाई अमल में लाएं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने एनएच-58 को लेकर दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार प्रदेश में यातायात को सुगम बनाने के लिये जिलाधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों व प्रस्तावों को जल्द अमल में लाए। साथ ही सभी राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्य मार्गों पर पर्याप्त संख्या में स्ट्रीट लाइट लगायें। कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा कि वह प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करे। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सरकार प्राधिकरण व पीडब्ल्यूडी के अलावा सभी संबद्ध पक्षों के साथ बैठक करे और यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश में जाम की स्थिति से निजात मिल सके।