नैनीताल: हाईकोर्ट ने पूर्व में अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा ओम प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे, कोर्ट के आदेश के क्रम में आज अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि जो भी आदेश पूर्व में दिया था उसका पालन कर दिया गया है। इस दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी क्यों हाईकोर्ट के आदेशों को नहीं मान रहे हैं।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य में तकनीकी शिक्षा के संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान देने के साथ उसका सर्विस ब्रेक ना करने के आदेश जारी किया था। कोर्ट ने इन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश भी जारी किया था। कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर अंकित तीवारी व अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। पूर्व में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा ओम प्रकाश को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कोर्ट से क्षमा मांगते हुए कहा कि कोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन कर दिया गया है।