नैनीताल: हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने के मामले में क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।
मामले के अनुसार, कोर्ट ने याचिकाकर्ता रवीन्द्र सिंह नयाल की याचिका की सुनवाई करते हुए विगत 28 अगस्त को मुख्य सचिव को निर्देशित किया था कि वह 48 घंटे के अंदर सम्बद्ध मामले में संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजें साथ ही संघ लोक सेवा आयोग को भी निर्देश दिया था कि सरकार से प्रस्ताव मिलने के बाद उस पर दो सप्ताह मेंं कार्यवाही करे।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मुख्य सचिव ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। पीठ ने यह भी कहा कि आयोग ने मुख्य सचिव को 24 अप्रैल 2018, 31 जुलाई 2018 व 7 अगस्त 2018 को तीन पत्र भेजे थे लेकिन मुख्य सचिव की ओर से मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से मामले को संघ लोक सेवा आयोग के बजाय उप्र सरकार को भेज दिया गया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को इस मामले में जवाब देने को कहा है।