नैनीताल: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम से बर्खास्त कर्मचारियों के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें बहाल करने के आदेश दिया है, साथ ही उन्हें कार्य करने की अनुमति भी दे दी है। इसके अलावा न्यायालय ने उत्तराखंड परिवहन निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, चंपावत निवासी धीरज सिंह फर्तयाल व 22 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि, याचिकाकर्ता उत्तराखंड परिवहन निगम के अंतर्गत चलने वाली बसों में कंडेक्टर है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि, हेड क्वाटर ने उनकी सेवा इस आधार पर समाप्त कर दी कि, उन्होंने सासंद कोटे में टिकट काट दिए हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि, उन्हें विभाग की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें कार्य करने की अनुमति दे दी है। साथ ही न्यायालय ने उत्तराखंड परिवहन निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।