नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के घाटों की सफाई 48 घन्टे के भीतर करने के निर्देश नगर निगम हरिद्वार को दिए हैं । साथ ही एस एस पी हरिद्वार को निर्देश दिए है कि घाटों में ड्रग्स आदि मादक पदार्थो पर रोक लगाने के लिए एक एस आई के नेतृत्व में 11 सिपाही तैनात करें। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिए है कि वे एक अगस्त को जारी निर्देशों का क्रियान्वन सुनिश्चित करें ।इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितम्बर को होगी ।
मामले के अनुसार अधिवक्ता ललित मिगलानी ने हरिद्वार में गंगा घाटों में गंदगी होने व घाटों की सफाई नगर निगम द्वारा न किये जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी । एक अगस्त को हाईकोर्ट ने गंगा घाटों की सफाई करने के निर्देश नगर निगम व जिला प्रशासन हरिद्वार को दिए थे । शुक्रवार को याचिकाकर्ता ने गंगा घाटों में गंदगी से सम्बंधित फोटो कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमुर्ति राजीव शर्मा व न्यायमुर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ के समक्ष पेश किए । जिसे खण्डपीठ ने रिकार्ड में रखते हुए नगर निगम को 48 घन्टे के भीतर गंगा घाटों की सफाई के निर्देश दिए हैं ।