नैनीताल: नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को नई भर्ती होने तक गेस्ट टीचरों की भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक स्थाई नियुक्ति नहीं हो जाती। तब कत गेस्ट टीचरों की अस्थाई नियुक्ति की जाए। कोर्ट के इस फैसले से गेस्ट टीचरों को बड़ी राहत मिली है। अब देखना यह हो कि सरकार कोई के आदेश पर किस तरह अमल करती है।
हाई कोर्ट ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार को निर्देश दिए है कि जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक आठ सप्ताह के भीतर गेस्ट टीचरों की भर्ती की जाए। यह अस्थायी नियुक्ति होगी, जब तक नई भर्ती नही हो जाती। सरकार से अप्रैल 2019 तक सभी पदों पर स्थायी भर्ती करने को कहा है।
अल्मोड़ा मासी निवासी गोपाल दत्त व अन्य ने जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने सरकारी विद्यालय में अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए सरकार को निर्देश देने की अपील की गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।
खंडपीठ ने कहा कि छात्र हितों को देखते हुए सरकार को यह व्यवस्था करनी वाहिए। पीठ ने आदेश को तत्तकाल लागूं करने को भी कहा। साथ ही यह भी जोड़ कि गेस्ट टीचरों की नियुक्तियां अस्थाई होंगी।