नैनीताल: हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर को नियुक्ति न देने के मामले में शिक्षा सचिव भूपेंदर औलख व निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार 14 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मासी के गोपाल मासीवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई कर आदेश दिया था कि मार्च 2019 तक स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की स्थायी भर्ती करें, तब तक गेस्ट टीचरों की भर्ती करें जो नियमित शिक्षकों की भर्ती तक कार्य करते रहेंगे। आदेश का पालन ना होने पर चम्पावत के बाला दत्त ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर कहा कि शिक्षा विभाग व सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सचिव शिक्षा व निदेशक को नोटिस जारी किया है।