नई दिल्ली: पांच साल की बच्ची ‘गुड़िया’ के साथ गैंगरेप केस में दोनों दोषियों को दिल्ली की अदालत ने सजा सुनाई है। दोनों दोषी मनोज शाह और प्रदीप को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों को 11 लाख रुपये बतौर मुआवजा और राज्य सरकार को 20 हजार का जुर्माना देने का भी आदेश दिया है।
इस मामले में फांसी की संभावना पहले से ही कम थी क्योंकि पीड़िता अभी जीवित है और 2013 में जब यह घटना हुई, तब उस वक्त किसी नाबालिग से दुष्कर्म में फांसी का प्रावधान नहीं था।
बता दें कि, पांच साल की ‘गुड़िया’ का अपहरण करने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया था। दोषी बच्ची का गैंगरेप करने तक ही नहीं रुके, बल्कि उसके शरीर में कांच और मोमबत्ती तक डाला था। इलाज के दौरान बच्ची के शरीर से मोमबत्ती और कांच की शीशी निकली थीं। दिल्ली में यह दर्दनाक वारदात निर्भया गैंगरेप के चार महीने बाद घटी थी।