कश्मीर: सरकार ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पीएसए के तहत नजरबंदी के आदेश को रद्द कर दिया, और सात महीने की नजरबंदी के बाद उनको रिहा करने के आदेश जारी किये है।
सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने ट्वीट किया, “सरकार ने उमर अब्दुल्ला की रिहाई के आदेश जारी किए।” सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत सरकार को यह बताने के लिए कि क्या वह उमर को नजरबंदी से रिहा करने की योजना बना रही है, को सूचित करने के एक सप्ताह से भी कम समय में निरस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा था कि वे अगले हफ्ते बताएं कि क्या जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जा रहा है। जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा था कि अगर अब्दुल्ला को जल्द रिहा नहीं किया गया तो वो इस नजरबंदी के खिलाफ उनकी बहन सारा पायलट की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करेगी।
आप को बतादें कि 10 फरवरी को, उमर की बहन ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत उसकी हिरासत को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
Govt issues orders revoking detention of Shri Omar Abdullah@diprjk
— Rohit Kansal (@kansalrohit69) March 24, 2020