देहरादून: जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव ने एक और निर्देश जारी किये है जिसमे उन्होने देहरादून जनपथ में देसी एवं विदेशी मदिरा / बियर की फुटकर दुकानों के नये अनुज्ञापियों, थोक अनुज्ञापियों तथा बोटलिंग प्लांट को संचालन की अनुमति दी है जिसमे प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक खुले रहने के निर्देश दिए गए है। लकिन आदेश के अनुसार निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा।