नई दिल्ली : सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को हटाए जाने के खिलाफ कांग्रेस शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली स्थित जांच एजेंसी के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए मार्च में शामिल हुए लेकिन मुख्यालय से कुछ दूरी पर पुलिस ने उन्हें कांग्रेस नेताओं एवं समर्थकों के साथ रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष वहां धरने पर बैठे और थोड़ी देर बाद अपनी गिरफ्तारी दे दी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का ये मार्च दयाल सिंह कॉलेज से शुरू हुआ और सीबीआई दफ्तर तक चला। राहुल गांधी ने लोधी रोड पुलिस स्टेशन में अपनी गिरफ्तारी दी। जिसके बाद उन्हें लोधी रोड थाने ले जाया गया है।
इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ विपक्षी पार्टियों के कई नेता मौजूद रहे, जिसमें शरद यादव, डी. राजा, तृणमूल कांग्रेस के नेता भी शामिल रहे। लोधी रोड पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राफेल डील में चोरी की है, पूरा देश इस बात को समझ रहा है। प्रधानमंत्री भाग नहीं सकते हैं, जितनी बार गिरफ्तार करना है कर लो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सीबीआई दफ्तर के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सभी संस्थाओं पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने यहां लोगों के बीच ‘चौकीदार चोर है’ के नारे भी लगवाए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चौकीदार को चोरी नहीं करने देगी।
बता दें कि छुट्टी पर भेजे गए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक वर्मा को बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस आज देशभर में सीबीआई दफ्तरों के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रही है। विवाद के केन्द्र में आए वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंगलवार देर रात आदेश जारी कर अवकाश पर भेज दिया था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली नियुक्ति समिति ने मंगलवार की रात में आदेश जारी कर एजेंसी के निदेशक का प्रभार संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को सौंप दिया।
वहीं सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को अचानक छु्ट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस दौरान वरिष्ठ वकील फली नरीमन ने आलोक वर्मा की पैरवी की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ सीवीसी 2 हफ्ते में जांच पूरी करे। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।