नई दिल्ली: देश भर में गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। केंद्र और राज्य सरकार को गाइडलाइन जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि 4 हफ्ते में मॉब लिन्चिंग पर दिशा-निर्देश जारी करें औऱ जल्द से जल्द मॉब लिंचिंग के खिलाफ नया और सख्त कानून बनाये। कोर्ट ने कहा कि देश में जगह-जगह गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा औऱ इस हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और राज्य की पुलिस की है। सुप्रीम कोर्ट अब आगामी 28 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि गोरक्षा के नाम पर हो रही भीड़ की हिंसा पर रोक लगाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह इस तरह से हो रही भीड़ की हिंसा को रोकें।