नैनीताल: हाईकोर्ट ने गदरपुर में घुसे बंगलादेशी घुसपैठियों के मामले में केन्द्र व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 सिंतबर की नियत की है । कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवम न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, गदरपुर निवासी सुरेश मंडल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उसकी ग्राम सभा में 367 बंग्लादेशी घुसपैठिये घुस गये हैं। उन्होंने सभी प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। याचिका में कहा कि यही नहीं बंग्लादेशी घुसपैठियों ने ग्राम सभा के पदों पर भी कब्जा कर लिया है। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। याचिका में कहा कि इस मामले को दायर करने के बाद याचिकाकर्ता की मुश्किलें बढ़ गयीं। याचिकाकर्ता को प्रताड़ित किया जाने लगा। पुलिस व प्रशासन की मिलीभगत से याचिकाकर्ता को गैंगस्टर घोषित करने की पूरी कोशिश की गयी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केन्द्र व राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है।