नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 26 फरवरी 2018 को खुलने वाली फाईनेन्सियल बिड पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार से जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार याचिकर्ता गिरधर सिंह अधिकारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि 12 जनवरी 2018 को लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चार सड़क जखोली मोटर मार्ग, बस गांव मोटर मार्ग, वजून मोटर मार्ग और आमकरिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु टेंडर आमन्त्रित किये गए थे जिसमे याचिकर्ता द्वारा भी टेंडर डाला गया था। याचिकर्ता का कहना था कि 12 फरवरी 2018 को प्रमुख अभियन्ता कुमाऊँ डिवीजन द्वारा उसका टेंडर इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि उसके द्वारा पुराने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया गया। याचिकर्ता का यह कहना था कि विभाग द्वारा जिस कार्य को विलम्ब से होने का हवाला दिया जा रहा है ।उस कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा 2 अप्रैल 2018 तक का है और जिसमे उसके द्वारा उस कार्य का 70 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है। मामले की सुनवाई के बाद सुधांशु धुलिया कि एकलपीठ ने 26 फरवरी को खुलने वाली फाइनेंसियल बिड पर फिलहाल रोक लगा दी है।