नई दिल्ली: सीबीआई हिरासत में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के लिए उनकी सीबीआई कस्टडी बढ़ा दी है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार तो किया, लेकिन यह भी आदेश दिया कि वो सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई कोर्ट को आज ही जमानत याचिका पर फैसला देना होगा। इसके बाद सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट से मामले में आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में अब मंगलवार को मामले की सुनवाई होगी।
इससे पहले वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि पूर्व वित्त मंत्री 76 साल के हैं उनको तिहाड़ जेल न भेजा जाए। उनके लिए घर में नजरबंदी ही अच्छी होगी। उनको गिरफ्तारी से छूट दी जाए और बेल के लिए आवेदन करने दिया जाए।