देहरादून: थाना प्रेमनगर के अंतर्गत फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भूमि विक्रय करने का मामला सामने आया है। वादी सुनील कुमार नंदा निवासी दिल्ली द्वारा थाना प्रेमनगर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि, उनके ताऊ स्वर्गीय आरके नंदा की नंदा की चौकी प्रेम नगर में भूमि है। जिनका देहांत वर्ष 2014 में हो चुका है कुछ समय पूर्व भूमि पर आने पर पता चला कि भूमि पर किसी पुंडीर द्वारा एक भाग पर कब्जा किया गया है।
जब उनसे पूछा गया कि वो जमीन आरके नंदा की है आप इस पर कैसे काबिज हो गए तो उसके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन उसके द्वारा सच्चिदानंद तिवारी से क्रय की गई है। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा थाना प्रेमनगर पर इस संबंध में शिकायत की गई। जिसकी जांच की गई और भूमि विक्रय संबंधी दस्तावेज रजिस्ट्रार कार्यालय से संकलित किए गए।
रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त दस्तावेजो के हिसाब से सच्चिदानंद तिवारी ने जो बैनामा रामेश्वरी पुंडीर को किया है, उस बैनामा में उनके द्वारा मुख्तारनामा का प्रयोग किया गया है। उक्त मुख्तारनामा के संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय से दस्तावेज तलब किए गए तो रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त प्रकार का कोई मुख्तारनामा रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं है।
इस प्रकार पुलिस को प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि सच्चिदानंद तिवारी भूमि का फर्जी मुख्तारनामा के माध्यम से रामेश्वरी पुंडीर को विक्रय की है। शिकायतकर्ता सुनील कुमार नंदा की तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर सच्चिदानंद तिवारी एवं अन्य के विरुद्ध फर्जी बैनामा करने एवं फर्जी मुख्तारनामा बनाने के संबंध में थाना प्रेमनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 14/19 धारा 420 467 468 471 120बी भारतीय दंड संहिता बनाम सच्चिदानंद तिवारी आदि पंजीकृत किया गया है। साथ ही मुकदमे में विवेचना जारी है।