नैनीताल: उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने रामनगर में घोषित 27 एकड़ फल पट्टी क्षेत्र में स्टोन क्रेशर व्यव्सायिक निर्माण और आवासियों निर्माण कार्यो पर रोक लगा दी है। प्रमुख सचीव ,जिला अधिकारी व डीजीपी से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है ।
मामले के अनुसार सन्डे पोस्ट के सम्पादक अपूर्व जोशी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने सन् 2002 में अधिसूचना जारी कर रामनगर के 26 गांवो को फल पट्टी क्षेत्र सङ्गरक्षित घोषित कर दिया था। विगत 3 वर्षो से 26 एकड़ भूमि को अकृषि भूमि घोषित कर व्यव्सायिक निर्माण, आवासीय भवनो का निर्माण किया जा रहा है। याचिकर्ता का यह भी कहना था कि अधिकारियो के मिली भगत से फलदार पेड़ कटे जा रहे और कृषि योग्य भूमि को अकृषि भूमि घोषित किया जा रहा है । रामनगर से लगे 26 गावो की फल पट्टी क्षेत्र समाप्ति के कागार पर है लिहाजा इसे सङ्गरक्षित किया जाय। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने प्रमुख सचीव,जिला अधिकारी व डीजीपी से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है और पेड़ो के कटान,स्टोन क्रेशर और आवासीय भवनो के निर्माण कार्य पर रोज लगा दी है।