नैनीताल: हाईकोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर के पद से डिप्टी कमिश्नर के पद पर पदोन्नति किये जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 8 अक्टूबर की तिथि नियत करते हुए सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये है। बता दें कि, इस मामले में एक अक्टूबर को डीपीसी होनी थी जो अब 9 अक्टूबर को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, रुद्रपुर जिला उधमसिंह नगर निवासी ज्ञान चंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि विभाग की ओर से असिस्टेंट कमिश्नर के पद से डिप्टी कमिश्नर के पद पर पदोन्नति किया जाना है लेकिन विभाग ने ओर से 14 पोस्ट के लिए ही डीपीसी की जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि विभाग की ओर से केवल 16 लोगो की एसीआर भेजी गई है और बाकी की एसीआर अधूरी भेजी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से प्राथना की गई थी कि डीपीसी के लिए सभी पात्र 27 असिस्टेंट कमिश्नर के नाम भेजे जाए।