नैनीताल: हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में बन्दरों की समस्या के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद, राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि नियत की। मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ एवम न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार गरुड़ निवासी जनार्दन लोहुमी व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि, बागेश्वर जिले में बन्दरों व जंगली जानवरों के आतंक को रोका जाए। याचिका में कहा कि, इस संबंध में कारगर उपाय किये जाने के लिए सरकार व संबंधित विभाग को उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाए। इस प्रकरण में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कई बार समय दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जबाब दाखिल नहीं किया गया। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।