नैनीताल: हाईकोर्ट ने ढेंचा बीज घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उसे आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
रघुनाथ सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2005-6 में तत्कालीन सरकार ने खरीफ की फसल को बढ़ावा देने के लिए ढेंचा बीज वितरण की योजना बनाई और ढेंचा बीज निर्धारित बाजार मूल्य से 60 फीसदी अधिक दरों से खरीद गया। याचिका में कहा कि इस मामले की जाँच के लिए गठित त्रिपाठी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसे आधारहीन मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
वहीँ मामले को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने कहा कि, वे इस मामल में अब सुप्रीम कोर्ट जायेंगे।