देहरादून: 29 नवम्बर को थाना रायपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि, धन्याडी धर्मकांटा पट्टियों के पास नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्यावाही करते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुँची तो देखा कि एक व्यक्ति का शव पट्टियों नदी के पास पड़ा हुआ है, जिसके सिर पर चोट लगी हुई है तथा शव के पास एक मोटरसाइकिल यूके-07बीजेड 0867 स्टेंड पर खड़ी है। मोटर साईकिल के पंजीकरण नम्बर से अज्ञात शव के बारे में जानकारी की गई तो मृतक की शिनाख्त राजेश गैरोला पुत्र स्व0 उमादत्त गैरोला निवासी शमशेरगढ बालावाला थाना रायपुर देहरादून के रुप में हुई।
मौक पर एफ़एसएल व डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया। मृतक के भाई योगेश गैरोला द्वारा अपने भाई की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई, जिस पर थाना हाजा पर मुअसं- 301/18 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। गठित टीम द्वारा उक्त मुकदमें की विवेचना में पट्टियों के पास नदी में रह रहे 100-150 मजदूरों से उक्त घटना के सम्बन्ध में पूछताछ एवं आस पास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तो अभियुक्त की पहचान विक्रम भण्डारी पुत्र धर्म सिंह भण्डारी निवासी भरतू चौक बालावाला, रायपुर देहरादून के रूप में हुई।
उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु उसके पते पर दबिश दी गयी किन्तु विक्रम भण्डारी मिल नहीं पाया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मुखविर मामूर किये गये। मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर गठित टीम द्वारा विक्रम भण्डारी उपरोक्त को सौगं नदी के पास से पकड़ा, जिसनें पूछताछ के दौरान बताया कि उस रात्रि में मैने व राजेश गैरोला ने एक साथ शराब पी थी, मैं उसकी मोटरसाइकिल उपरोक्त में उसे छोड़ने जा रहा था तभी रास्ते में वह मोटर साईकिल से नीचे गिर गया, जिस कारण उसके सिर में चोट लग गयी तथा खून का रिसाव काफी जोरो से होने लगा। यह देखकर मैं काफी घबरा गया तथा उसको वही पर छोड़कर भाग गया। विक्रम भण्डारी द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 302 भादवि की हद को न पहुँचकर धारा 304A/201 भादवि की हद को पहुँचता है। उक्त व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बताकर समय 12.05 बजे अन्तर्गत धारा 304 ए /201 भादवि में गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त विक्रम भण्डारी एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर पूर्व से कई अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।