देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कोविड-49 के परिपेक्षय में समस्त ग्राम प्रधानों को निम्न शक्तियों का प्रतिनिधायन दिया है।
जनपद प्रशासन गॉव में आने वाले बाहरी लोगों की सूचना तथा उनके स्वास्थ्य से सम्बन्धित सूचनायें सम्बन्धित ग्राम प्रधान को उपलब्ध करवायेंगे।
राज्य या जनपद स्तर पर पंजीकृत न कराते हुये सीधे ग्राम सभा क्षेत्र में पहुचने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम प्रधान का होगा।
बाहर से आने वाले तथा पंजीकरण किये गये सभी व्यक्तियों के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप इन्स्टॉल कराना तथा उसका उपयोग हेतु प्रेरित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम प्रधान का होगा ।
ग्रीन जोन तथा अन्य जनपदों में निर्धारित कोरोनटाइन अवधि पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को छोडकर अन्य समस्त स्थानों से ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिर्वायतः: घरों पर 44 दिनों तक क्वारनटाईन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम प्रधान का होगा।
घरों पर क्वारनटाईन न हो पाने की स्थिति पर ग्राम प्रधान द्वारा इन व्यक्तियों को निकटवर्ती विद्यालय/पंचायत घर, अन्य सामुदायिक स्थान में क्वारनटाईन किया जायेगा तथा बिजली, पानी एवं साफ-सफाई की व्यवस्था की जायेगी। उक्त पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये ग्राम प्रधान को राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0)से व्यय के मानको में सम्बन्धित जिलाधिकारी को सुसंगत अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा।
क्वारनटाईन किये गये व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना तथा कोविड-19 का लक्षण पायें जाने की स्थिति में उक्त की सूचना प्राधिकृत अधिकारी के संज्ञान में लाने का दायित्व सम्बन्धित ग्राम प्रधान का होगा।
ग्राम प्रधान द्वारा कोविड-49 की रोकथाम हेतु घरों मे क्वारनटाईन किये गये व्यक्तियों द्वारा दिशा-निर्देशों का पालन न करने या उक्त के क्रम में व्यवधान डालने के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के साथ साथ उत्तराखंड महामारी रोग कोविद -19 नियम 2020 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।