नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और अन्य की याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार पर रिश्वतखोरी के आरोपों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि लोक सेवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना उसके लिए काफी चिंताजनक और तनावपूर्ण होगा। एफआईआर के तहत लगाए गए आरोप जांच का विषय है। ये महत्वपूर्ण है कि कानून किसी को तब तक निर्दोष मानता है जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि देवेंद्र कुमार और राकेश अस्थाना के मामले में एजेंसी अपनी जांच 10 हफ्ते में पूरी करे।
गौरतलब है कि सीबीआई ने 15 अक्टूबर 2018 को अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। कारोबारी सतीश बाबू सना की शिकायत के आधार पर आरोप लगे हैं। सना से मोइन कुरैशी मामले की जांच कर रही अस्थाना की विशेष टीम ने पूछताछ की थी। कारोबारी ने आरोप लगाया था कि दुबई के एक बिचौलिये ने विशेष निदेशक से उसके कथित संबंधों की मदद से दो करोड़ रुपये की रिश्वत के बदले उनके लिए राहत का प्रस्ताव रखा था।