देहरादून: देहरादून में हाई कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही करते हुए नदी क्षेत्र में बने 220 घर और सरकारी दफ्तर खाली करने का नोटिस जारी किया है । बता दें कि जिला प्रशासन ने रिस्पना नदी क्षेत्र में बने इन भवनों के स्वामियों और प्रभारियों को खाली कराने के नोटिस जारी कर 12 दिन का समय दिया है।
जानकारी के अनुसार प्रशासन ने यह कार्रवाई पिछले साल अगस्त में आए हाईकोर्ट के आदेश के पालन में की है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता पवन कुमार बनाम उत्तराखंड के मामले में डूब क्षेत्र (नदी श्रेणी में दर्ज भूमि) बने निर्माणों को खाली कराए जाने के आदेश दिए थे। बताया जा रहा है कि नदी क्षेत्र की इस भूमि की श्रेणी बदलकर प्रशासन ने ही पट्टे आवंटित किए थे। समय समय पर विभिन्न कार्यालयों के लिए सरकार ने भी यह जमीन अधिग्रहण की थी।
लिहाजा, यहां पर विभिन्न विभागों के बड़े बड़े दफ्तर बनाए गए हैं। बीते लगभग 10 माह से सभी लेखपालों को सर्वे करने के आदेश दिए थे। इस सर्वे के आधार पर शहर क्षेत्र में लगभग 220 निर्माण, जिनमें सरकारी दफ्तर और निजी घर नदी क्षेत्र में पाए गए हैं। इन भवनों में थाना रायपुर और इसके पास ननूरखेड़ा में बना होमगार्ड निदेशालय भी शामिल है।ऐसे में नियमानुसार इन्हें खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।