देहरादून: राजधानी देहरादून के कई निजी स्कूल इसके शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। जिसके लिए संचालित तीन स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। जिसमें स्कॉलर्स होम राजपुर रोड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल भोगपुर रानीपोखरी, स्कॉलर्स होम एशले हॉल शामिल हैं। मुख्य शिक्षा सचिव ने तीनों स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि स्कूलों को आरटीई के तहत प्रमाण-पत्र लेना जरूरी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग को सभी निजी स्कूलों का भौतिक सत्यापन कराना भी जरूरी है।ऐसे में जिन स्कूलों ने मान्यता का प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें नोटिस जारी किया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड में राइट टू एजुकेशन की मान्यता वाले स्कूलों का ही संचालन मान्य होगा। यदि कोई स्कूल बिना आरटीई की मान्यता के संचालित होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ऐसे स्कूल अवैधानिक करार दिए जाएंगे जिनके पास आरटीई की मान्यता नहीं है। गौरतलब है कि पूरे देश में शिक्षा का अधिकार अनिनियम 2009 लागू है। इसके तहत 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आरटीई के तहत सभी स्कूलों को इसके मानक पूरे करने हैं। आरटीई की धारा-19 के तहत सभी निजी स्कूलों को मान्यता का प्रमाण-पत्र लेना जरूरी है।