दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की और 5 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही पटाखा फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गुरुवार रात और खराब हो गई। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण के चेयरपर्सन भूरे लाल ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिवों को खत भी लिखा है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर ‘ज्यादा गंभीर’ श्रेणी में प्रवेश कर गया यही कारण है कि पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने सर्दियों के मौसम में पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
Environment Pollution (Prevention & Control) Authority: This is a public health emergency as air pollution is now hazardous and will have adverse health impacts on all particularly the children. #DelhiNCR https://t.co/y2SAZlaLBJ
— ANI (@ANI) November 1, 2019