देहरादून: कोरोना संक्रमण को देखते हुए 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सायं 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रात: 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परषिद गड़ीकैंट और क्लेमेनटाउन के क्षेत्रान्तर्गत पूर्णत: कोरोना कर्फ्यू रहेगा में तीन मई तक कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतया: प्रतिबन्धित रहेगा। वहीं नैनीताल जिले में भी 26 अप्रैल की शाम सात बजे से अग्रिम आदेशों तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा।
इस दौरान इन सेवाओं को छूट रहेगी:
फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारे की दुकानें शाम चार बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट होगी।