रामनगर: शनिवार को रामनगर स्थित कोर्ट परिसर के बाहर समय करीब डेढ़ बजे बीडीसी मेम्बर वीरेंद्र मनराल पुत्र स्वर्गीय शिव सिंह निवासी मदनपुर छोई रामनगर की किसी व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई दीवान सिंह मनराल द्वारा थाना रामनगर में अपने भाई की हत्या के संबंध में देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ, सोनू कांडपाल, संजय नेगी तथा हरीश फर्त्याल के विरुद्ध तहरीर दी गई। जिसके आधार पर थाना रामनगर में मुकदमा अपराध संख्या- 220/18 धारा 302/120 बी भादवी बनाम देवेंद्र सिंह आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।
पुलिस द्वारा उक्त घटनाक्रम के संबंध में कोर्ट परिसर के बाहर जांच तथा पूछताछ पर यह बात प्रकाश में आयी कि शनिवार को मृतक वीरेंद्र मडराल तथा देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ वर्ष 2016 में हेमंत फर्त्याल की हत्या के मुकदमे की तारीख में माननीय न्यायालय रामनगर में आए थे, हेमंत फर्त्याल की हत्या के उपरांत देवेंद्र सिंह उर्फ तथा वीरेंद्र मनराल के बीच आपस में मतभेद हो गया था। जिस कारण दोनों के बीच टकराव चल रहा था। इसी क्रम में देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ को वर्ष 2017 में बाजपुर पुलिस द्वारा भी उसके एक अन्य साथी के साथ मय अस्लाह सहित गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को मृतक विरेंद्र मंडराल माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी लगाई गई थी, परंतु देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। दौराने जब यह बात सामने आई तब मृतक वीरेन्द्र मनराल अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बाहर कार पार्किंग में अपनी कार में बैठने के लिए आया, तो वहां पहले से छुपे देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ ने पीछे से उस पर गोली चला दी तथा अपने दो अन्य साथियों के साथ अपनी आल्टो कार संख्या-यू0के0-04 डब्ल्यू-2389 से मौके से भाग गया।
घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस द्वारा घेराबंदी की कार्रवाई की गई तो अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ अपनी कार को पानी की टंकी कोटद्वार रोड के पास छोड़ कर अपने साथियों के साथ जंगल की ओर भाग गया। अभियुक्त गणों की तलाश हेतु पुलिस पार्टी द्वारा बिजरानी के जंगलों में वन विभाग के साथ मिलकर सघन तलाशी ली गई। किंतु अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर अलग-अलग स्थानों पर अभियुक्त गणों की तलाशी हेतु रवाना किया गया तथा जनपद की एसओजी को भी रामनगर बुलाकर अभियुक्त गणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
फलस्वरुप पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आज अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ अपने साथियों के साथ बैलपडांव स्थित अपने घर पर पैसे तथा अपना सामान लेने आया है। तो पुलिस फोर्स ने अभियुक्त देवेंद्र सिंह के घर पर दबिश देकर घटना के समय मौजूद तीनों अभियुक्त गणों देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ पुत्र सुरजीत सिंह निवासी एचसी पेट्रोल पंप के पास बैलपड़ाव तहसील रामनगर नैनीताल, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र मेजर सिंह निवासी बन्दरजूड़ा तल्ला बैलपड़ाव थाना कालाढूंगी, दर्शन सिंह पुत्र दिलबाग सिंह निवासी अलीगंज रोड बांसखेड़ा थाना आईटीआई काशीपुर उधमसिंह नगर को करीब एक बजे गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ से पूछताछ पर उसके द्वारा बताया गया कि, मृतक वीरेंद्र मडराल द्वारा वर्ष 2016 में हेमंत फर्त्याल की हत्या करने के लिए उसे पैसे देने की बात कही थी, परंतु जब हेमंत फर्त्याल की हत्या की गई तो वीरेंदर मनराल ने पैसे देने से इंकार कर दिया। देवेंद्र सिंह द्वारा वीरेंद्र मनराल से कई बार पैसे देने को कहा तो वीरेंद्र मनराल उससे मना करता रहा और धमकी देने लगा कि अगर तू पैसे की मांग करेगा तो मैं तुझे मरवा दूंगा। अभियुक्त देवेंद्र उर्फ बाऊ द्वारा बताया कि हेमंत फर्त्याल की हत्या करने के उपरांत जेल में रहने तथा जमानत करने पर उसके घर वालों द्वारा अपना प्लॉट तक बेचना पड़ा। जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी तथा वीरेंद्र मडराल द्वारा धमकी देने के कारण वीरेंद्र मनराल को मारने की ठान ली। देवेंद्र उर्फ बाऊ कई बार वीरेंद्र मनराल को मारने का प्लान बनाया गया परंतु वीरेंद्र मनराल के अकेले ना होने के कारण आ नहीं सका। शनिवार को सोनू कांडपाल द्वारा अभियुक्त देवेंद्र उर्फ को बताया गया कि आज वीरेन्द्र मनराल कोर्ट में अकेले आने वाला है तो मैं अपने साथियों के साथ कोर्ट पहुंच गया था तथा कोर्ट में मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। जब वीरेंद्र मनराल अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर वापस कार पार्किंग में आया तो मैंने पीछे से उसे गोली मार दी तथा अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अपनी कार टंकी के पास छोड़ कर जंगल की ओर भाग गया। अभियुक्त गणों द्वारा एक राय होकर मृतक विरेंद्र मनराल की हत्या की गई, जिस कारण अभियोग में धारा 34 भादवी की वृद्धि की गई।