नैनीताल: हाईकोर्ट में हल्द्वानी मुखानी चौराहे पर फ्लाई ओवर का मामला पहुंच गया है। कोर्ट ने 2013 में लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार फ्लाई ओवर के प्रस्ताव की स्थिति पर सरकार, सचिव लोक निर्माण विभाग, कुमाऊं कमिश्नर व जिलाधिकारी नैनीताल को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी रिटायर्ड इंजीनियर पीसी जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पहाड़ से हल्द्वानी होते हुए रुद्रपुर जाने वाले अधिकांश लोग मुखानी चौराहा होकर गुजरते हैं। इसी इलाके में तमाम अस्पताल, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। साथ ही सुशीला तिवारी अस्पताल को रास्ता भी जाता है मगर इस चौराहे में अक्सर जाम लगा रहता है। जिस कारण खासकर राहगीरों व मरीजों को दिक्कतें होती हैं।
याचिका में यह भी कहा गया कि 2013 में लोनिवि मुख्य अभियंता द्वारा फ्लाईओवर को लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया गया मगर अब तक मामले में कोई कार्यवाही नही हुई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार जवाब दाखिल करने व फ्लाईओवर बनने तक वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जा सकती है इस पर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही न्यायालय ने एसएसपी नैनीताल को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है।