नैनीताल: हाईकोर्ट ने जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पद से हटाए गए पीसीएस अधिकारी श्रीश कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश को अग्रीम आदेशों तक बड़ा दिया हैं। कोर्ट ने सरकार व हरबीर सिंह को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी वाले सप्ताह में होगी। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार श्रीश कुमार ने शासन की ओर से उनके दो बार किए गए तबादले को चुनौती दी थी। पीसीएस अधिकारी श्रीश कुमार ने याचिका में कहा था कि वे 2014 में सीनियर स्केल में पहुंच गए हैं। इसके बावजूद 10 जनवरी 2018 को उन्हें बतौर डिप्टी कलेक्टर चमोली भेजने के आदेश कर दिए गए। इस पर संशोधन के बाद भी उनके साथ न्याय नहीं किया गया। श्रीश कुमार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा बिल्डरों के विरुद्ध चलाए गए अभियान और प्रभावाशाली लोगों के दबाव में गलत काम नहीं करने पर उनको यहां से हटाया गया है। वर्तमान में जिला विकास प्राधिकरण सचिव पद पर जूनियर अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व में पारित यथास्थिति को बढ़ाते हुए सरकार व हरबीर सिंह को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।