नैनीताल: प्रदेश में आज से अध्यापकों की अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में मुख्यन्यायधीश केएम जोसफ व न्यायमूर्ति सरद कुमार शर्मा की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार से कल 2 बजे तक स्थिति स्पस्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त यानि बुधवार को होगी। मामले के अनुसार बकेनिया सुभाष नगर ऊधम सिंह नगर निवासी अजय कुमार तिवारी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
उन्होंने याचिका में कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलो में अध्यापको का अभाव पहले से ही है। फिर सभी अध्यापक हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे गरीबांे के बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। याचिकर्ता का यह कहना है, इन हड़ताली अध्यापकों के खिलाफ एस्मा लगाया जाय साथ ही कानूनी कार्यवाही भी जाय। याचिकर्ता का यह भी कहना है कि सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल करना उनका कोई संवैधानिक अधिकार नही हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार में इस मामले में क्या जवाब देती है।