नैनीताल: हाईकोर्ट ने विधि की छात्रा चेतना भार्गव की जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या बदरीनाथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा सकता है। इस संबंध में 27 अगस्त तक शपथपत्र पेश करें। साथ ही जल निगम के अधिवक्ता से इस क्षेत्र का मौका मुआयना कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। महाधिवक्ता से सचिव शहरी विकास से बात करें कि बद्रीनाथ को विशेष क्षेत्र के रूप विकसित क्यों नहीं किया जाए।
कोर्ट ने सचिव शहरी विकास को भी इसमें पक्षकार बनाने के आदेश याचिकाकर्ता को दिए हैं। नैनीताल की चेतना भार्गव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बदरीनाथ में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अलकनंदा व ऋषि गंगा के मुहाने पर बना दिया गया है, जिससे सीवर का पानी नदी में बह रहा है और नदी प्रदूषित हो रही है। इस पानी को श्रद्धालु मंदिर में चढ़ाते हैं। लिहाजा इस प्लांट को अन्य जगह विस्थापित किया जाए। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति वीके बिष्ठ व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने अगली सुनवाई की तिथि 27 अगस्त नियत की है।