अयोध्या: रामजन्मभूमि, न्यास को मिलेगी विवादित जमीन सुप्रीमकोर्ट ने देश के सबसे पुराने केस में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने विवादित जमीन का हक रामजन्मभूमि न्यास को दिया है। जबकि मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाए यानी कोर्ट ने मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है। साथ ही इसके अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनेगा, केंद्र सरकार को आदेश दिया गया है की तीन महीने के अन्दर मंदिर निर्माण होना अनिवार्य है।