नैनीताल: मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंह रावत को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, साथ ही याचिकाकर्ता हेमा पुरोहित पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है।
मामले के अनुसार, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय उम्मीदवार हेमा पुरोहित ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर कहा था कि, चुनाव आयोग ने उनका नमांकन पत्र इसलिए निरस्त कर दिया कि, नामांकन पत्र में याचिकर्ता के हस्ताक्षर छूट गए थे और जब याची ने नामांकन पत्र में हस्ताक्षर करने की अपील निर्वाचन अधिकारी से की, तो उन्होंने नामाकंन पत्र जाँच का समय पूरा होने के कारण हस्ताक्षर नही करने दिए थे। भारत सरकार के अधिवक्ता राकेश थपलियाल ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही।
इस बिन्दु को लेकर याचिकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की। याचीकर्ता का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग ने उन्हें जानबूझकर चुनाव लड़ने से रोका था, इसलिए डोईवाला विधान सभा क्षेत्र का चुनाव दोबारा कराया जाए।
याचिकर्ता ने अपनी याचिका में विजयी उम्मीदवार त्रिवेन्द्र सिंह रावत को भी पक्षकार बनाया। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता राकेश थपलियाल, पंकज चतुर्वेदी, लालित शर्मा व संजय भट्ट ने पक्ष रखा।