देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एक बयान में कहा है कि, शराब बिक्री के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वह निराधार हैं। उन्होंने कहा कि, सरकार ने एक पारदर्शी आबकारी नीति लागू की है। वर्ष 2014 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार एफ.एल.-5एम/डी.एस. के नाम से एक पॉलिसी लाई थी, जिसके अंतर्गत मॉल/डिपार्टमेंटल स्टोर में 02 लाख रूपए का शुल्क देकर लाइसेंस धारियों को विदेशी शराब बेचने का अधिकार दिया गया था। हमारी सरकार ने इस पॉलिसी के दुरूपयोग को रोकने हेतु नए कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, नए प्रावधानों के तहत मॉल/डिपार्टमेंटल स्टोर का लाइसेंस शुल्क 02 लाख से 05 लाख कर दिया गया है। साथ ही ये प्रावधान भी किया गया है कि, यह लाइसेंस तब दिया जाएगा, जब उस स्टोर का सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये से अधिक हो। इससे वास्तविक डिपार्टमेंटल स्टोर ही उक्त अनुज्ञापन प्राप्त कर सकेंगे।