नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का निर्वाचन रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को उन्हें नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि क्या उन्होंने 2014 के चुनाव शपथपत्र में अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी।
हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सफाई दी है कि हलफनामे में आपराधिक मामलों का जिक्र किया गया था। सीएम कार्यालय ने माना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फडणवीस से जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़णवीस के खिलाफ कुल 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ कुछ आरोपों में से हमला करने, हमले की कोशिश करने, स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाने जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा उनके ऊपर एक गैरकानूनी तरीके से सभा करना, दंगा करने की कोशिश, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और अन्य मामले शामिल हैं।