प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में सावधानी बरतने पर मुख्य सचिव ने किए दिशा निर्देश जारी

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देहरादून: मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह आज एक आदेश जारी किए है जिसमे उन्होने राज्य में कार्यालयों को खोले जाने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश जारी किये है। उन्होने अपने आदेश में यह निदेश दिए है कि 04 मई, 2020 से राज्य के ग्रीन जोन जनपदों के समस्त शासकीय कार्यालयों को खोला जाना प्रस्तावित है। आदेश में ग्रीन जोन में अवस्थित कार्यालयों में कार्यरत समस्त समूह “क’ एवं ‘ख’ के अधिकारीगण की शत प्रतिशत तथा समूह “ग” एवं ‘घ’ की 50% उपस्थिति सुनिश्चित की गयी है। शिक्षण संस्थाएँ बन्द रहने की दशा में नितान्त आवश्यकता पड़ने पर न्यून संख्या में शिक्षक/स्टाफ को बुलाने पर विचार किया जा सकता है।

  • रैड तथा ऑरेनज जोन के जनपदों के अन्तर्गत शासकीय कार्यालयों में 04 मई, 2020 से एक सप्ताह तक समूह क एवं ख के अधिकारीगण 100 प्रतिशत तथा समूह ग एवं घ के कर्मचारीगण 33 प्रतिशत रोटेशन के आधार पर, जिसका निर्धारण अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, उपस्थित रहकर कार्य करेंगे। प्रथम सप्ताह के अन्त में स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात समूह “क’ एवं ‘ख’ के अधिकारीगण को 100 प्रतिशत तथा समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के 50 प्रतिशत कर्मचारीगणों को कार्यालयों में उपस्थित रहने पर विचार किया जाएगा। किसी भी जनपद के जिलाधिकारी द्वारा कोविड-49 के संक्रमण की स्थिति का आंकलन कर आवश्यकता पड़ने पर किसी कार्यालय को एपिडिमिक एक्ट एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सुसंगत प्राविधान के अधीन बन्द रखने का निर्णय शासन को अवगत कराने के उपरान्त लिया जा सकेगा। इसी प्रकार जिलाधिकारी द्वारा कोविड-49 के प्रबंधन तथा रोकथाम के उद्देश्य से आवश्यकता पड़ने पर उनके जनपद में स्थित किसी कार्यालय में तैनात अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएँ प्राप्त किया जा सकेगा।

  • सभी जोनों में शासकीय कार्यालय प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक खोले जाएंगे। सचिवालय के कार्यालय प्रात: 09:30 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक खोले जाएंगे।

  • शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारीगण/कर्मचारीगण कोरोना वायरस (कोविड-49) के संक्रमण से बचाव हेतु निम्नानुसार कार्यवाही /सावधानी का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

कीटाणुशोधन और स्वच्छता

  • कार्यालयों को साफ-सुथरा रखने हेतु कीटाणुनाशक रसायन जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट या क्लोरोक्सिलिनोल या पैराक्लोरोमेटाक्सीलेनोल  का प्रयोग प्रवेश द्वारों, दरवाजों, फर्श, खुला क्षेत्र, सीढ़ियों, रेलिंग, गलियारों, कुर्सियों, मेजों, पूछताछ, कैश काउो्टर्स दीवारों/सतहों, लिफ्ट, सभागारों, बरामदों, कैण्टीनस, शौचालयों, वाटर पॉइंट्स आदि में सप्ताह में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से किया जाए।

  • प्रत्यके दिन कम से कम एक बार उपयुक्त कीटाणुनाशक द्वारा कार्यालयों के फर्श, गलियारे तथा दो बार शौचालयों, सिंक, आदि को सेनेटाइज किया जाये।

  • पानी के टैंकों को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखा जाये। टैंक में रूके हुए पानी को निकालकर स्वच्छ एवं ताजा पानी भरा जाये।

  • कार्यालयों के सभी वाटर फिल्टर्स की सर्विस अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा पीने के पानी की शुद्धता की जांच भी करवायी जाये।

  • सभी कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर हैण्ड सैनिटाइजर/हैण्ड वाश की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्यालय में प्रवेश से पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाये। शौचालयों में लिक्विड सोप, टिश्यु पेपर्स एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। फाइलों, कम्प्यूटर की-बोर्ड आदि उपकरणों का इस्तेमाल के पश्चात्‌ अपने हाथों को भली-भांति सेनिटीज़  करते रहें। अपने मुंह, आंख आदि को अनावश्यक छूने का प्रयास न करें।

  • कार्यालयों में ताजी हवा एवं खुला वातावरण रखा जाये तथा एयर कण्डीशनर व पंखों की साफ-सफाई तथा लिफ्ट में लगे पंखों की भी साफ सफाई का रख-रखाव किया जाये। किसी भी प्रकार की एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल हतोत्साहित किया जाये तथा नितान्त अपरिहार्य परिस्थति में इस विषय पर भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाए।

सोशल डिस्टन्सिंग 

  • विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों के खुलने / बन्द होने तथा मध्यान्ह भोजन का समय स्टैग्गर करने पर विचार करेंगे ताकि परिसर के अन्दर अथवा बाहर भीड़ न हो।

  • प्रत्येक परिसर / कार्यालय,वेटिंग रूम, विजिटर लॉबी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। भीड़-भाड़ बिल्कुल न की जाये व बैठने के लिए दो कुर्सियों के बीच की दूरी कम से कम 6 फिट होनी चाहिए।

  • यथा संभव सीढ़ियों का उपयोग किया जाये लिफ्ट का प्रयोग करने की दशा. में (लिफ्ट के साइज के अनुसार ) 2 या 4 व्यक्त्यों से अधिक द्वारा न किया जाये।

स्क्रीनिंग और निगरानी

  • कार्यालयों में मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्केनिंग के लिए पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

  • कार्यालयों में अनावश्यक आगंतुकों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।

  • कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य रहेगा तथा कार्यालय में प्रवेश के समय सुरक्षाकर्मियों को चैकिंग के समय पहचान पत्र दिखाया जायेगा।

रोकथाम और जागरूकता

  • किसी भी ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्‍था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाई जा सकेंगी। इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक आयु अथवा सह रुग्णता से ग्रसित कार्मिक को भी अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा कार्यालयों में नहीं बुलाया जाएगा।

  • प्रत्येक कार्मिक को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्वंय संतुष्ट होना चाहिए तथा उसे यह भी देखना होगा कि उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा आस-पड़ोस एवं प्रियजन कोविड-19 से ग्रसित तो नहीं है एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा उसको क्वारंटाइन में रखने हेतु तो नहीं कहा गया है।

  • कार्यालय परिसरों में गुटका, पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन एवं थूकना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

  • मास्क/फेस कवर का अनिवार्यतः प्रयोग किया जाए।

  • कार्यालयों / कार्यालय परिसरों / कैण्टीन्स / किचन आदि में डस्टबिन को ढक कर रखा जाए एवं कूड़ा करकट डस्टबिन में ही डाला जाए। कैण्टीन वर्तमान समय में बंद रखे जाएंगे परन्तु किचन के माध्यम से कार्यालय कक्षों में डिलीवरी की इजाजत दी जा सकेगी

  • कार्यालयों के दरबाजे को खुला रखा जाये, ताकि दरबाजों को बार-बार छूना न पड़े।

  • अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विशेषतः पानी की बोतल, चाय मग अपने घर से ही लाया जाए।

  • कैण्टीन द्वारा चाय/कॉफी/पानी आदि के लिए कार्ड बोर्ड के डिस्पोजल कप का ही इस्तेमाल किया जाए।

  • कार्यालयों/सभागारों में बैठकों या समारोह इत्यादि का आयोजन अपरिहार्य परिस्थिति में की जाए। संभव हो सके तो बैठकों के लिए वीडियो कांफेंसिग का ही उपयोग किया जाए।

  • खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले अधिकारी कर्मचारी को कार्यालय में न बुलाया जाए तथा उसे अनुमन्य अवकाश स्वीकृत किया जाए। ऐसे कर्मचारियों के द्वारा अपनी बीमारी की सूचना अनिवार्य रूप से अपने उच्च अधिकारियों को दी जाए और चिकित्सकीय परामर्श के पश्चात्‌ ही किसी दवाई का सेवन किया जाए।

  • कार्यालयों में कर्मचारी अभिवादन/शिष्टाचार में हाथ न मिलायें व अन्य गैर सम्पर्क तरीकों का ही उपयोग करें।

  • खांसते अथवा छींकते समय अपने मुँह एवं नाक को रूमाल अथवा कोहनी से ढकें तथा हथेलियों का इस्तेमाल न करें।

  • कार्यालय में खुले एवं असुरक्षित व बाहर से मंगाये खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल न किया जाए।

  • आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल सभी कार्मिकों के लिए अनिवार्य होगा।

कार्यालय परिसर के भीतर आंदोलन के लिए सामान्य दिशानिर्देश

  • सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 6 फिट अवश्य रखी जाए।

  • ग्रुप में न घूमें तथा भोजन, चाय आदि के लिए किसी एक स्थान पर इकट्ठा होने से बचें तथा हर स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें।

  • पानी के नल आदि को इस्तेमाल के पहले एवं पश्चात्‌ साफ करें।

  • बाहर से मंगाया भोजन प्रतिबंधित करें।

यह आदेश समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत किए जाने वाले आदेशों के अधीन होगा।

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