देहरादून: आयकर विभाग की जांच में एक आइएएस अधिकारी का नाम सामने आने के बाद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह भी अपने अधिनस्त अधिकारियों पर सख्त हो गए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग, प्रमुख सचिव गृह विभाग को जारी पत्र में निर्देश दिये हैं कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का विगत वर्ष का 31 जनवरी तक का वार्षिक संपत्ति विवरण दाखिल किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह विवरण हर हाल में देना होगा।
मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में यह भी कहा कि है कि जो अधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपना वार्षिक संपत्ति विवरण दाखिल नहीं करेंगे, उनकी सूची 31 मार्च तक सर्तकता विभाग को दें। उन्होंने कहा कि संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले अधिकारियों का विजिलेंस क्लियरेंस निर्गत करते समय संपत्ति विवरण की गंभीरता से जांच की जाएगी। उन्होंने निर्देश में केंद्र सरकार के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने साफतौर कहा है कि यदि किसी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी का निर्धारित समय के भीतर वार्षिक संपत्ति विवरण नहीं मिलता है, तो उनको विजिलेंस क्लियरेंस जारी नही किया जायेगा।
विजिलेंस क्लियरेंस निर्गत नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी की पदोन्नति, अन्य राज्य प्रतिनियुक्ति, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, विदेश यात्रा एवं लंबे प्रशिक्षण पर जाने संबंधी मामले प्रभावित हो सकते है। मुख्य सचिव के निर्देश से साफ है कि अधिकारियों को अपनी वार्षिक संपत्ति का विवरण हर हाल में देना होगा।