नैनीताल: हाईकोर्ट ने एनएच 74 के मुख्य आरोपी डीपी सिंह की एक अन्य याचिका में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 20 मार्च नियत की है। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार इसी वर्ष एसआईटी ने डीपी सिंह पर आरोप तय किया था कि, डीपी सिंह ने प्रिया शर्मा व सुधीर चावला के साथ देवरिया किच्छा में खसरा न.271,272,व 273 का इकरारनामा सतनाम सिंह के साथ किया। यह इकरारनामा गलत भूमि के मुआवजा लेने के लिए किया गया जबकि, खसरा नंबर वर्ष 2014 में नेशनल हाइवे एनएच द्वारा पहले भूमि अधिकृत कर लिए थे, इसके उपरांत तत्कालीन भूमि अध्यापित के साथ प्रिया शर्मा व सुधीर चावला के मध्य भूमि का मुआवजा 6 हजार वर्गप्रति मीटर करने के लिए पत्राचार हुआ। जबकि सतनाम सिंह का कहना था कि ये पत्राचार डीपी सिंह, प्रिया शर्मा व सुधीर चावला के बीच हुआ। उन्होंने भूमि के रेट बढ़ाने के लिए कोई पत्राचार नही किया। इकरारनामे के शर्तों के अनुसार भूमि का मुआवजा द्वितीय पक्ष प्रिया शर्मा व सुधीर चावला को दिया जाना था। इसी सम्बध में डीपी सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओ में एसआईटी ने 28 जनवरी 2018 को एफआईआर दर्ज की। इस प्रकरण में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 मार्च की तिथि नियत की।